Gaytari Prajapati

हाईकोर्ट ने दिया गायत्री प्रजापति का अवैध आशियाना गिराने का आदेश

उत्तर प्रदेश के पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध आशियाने को गिरा देने के आदेश दिए है.
कोर्ट ने गुरुवार को गायत्री को आदेश दिए कि दो दिन में इस अवैध निर्माण को गिरा दिया जाए और यूपी सरकार से इस मामले से जुड़ी जानकारी की रिपोर्ट 19 जून तक पेश करने को कहा है.
इस मामले में लखनऊ बेंच ने एलडीए से कहा कि वह उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने रूचि खंड इलाके में प्रजापति को गैरकानूनी निर्माण की इजाजत दी.
गायत्री का लखनऊ के सालेह नगर में अवैध आशियाना है, जिसे 23 मई को ही एलडीए के ज्यूडिशियल अथॉरिटी ने तोड़ देने का आदेश दिया था, लेकिन जब गायत्री प्रजापति के बेटे अनुराग ने कमिश्नर से अपील की, तो कोई सुझाव नहीं मिला, फिर उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर अपील की.
अनुराग के लिए यह आदेश एक झटके के तौर पर आया है क्योंकि इससे पहले उन्होंने अवैध निर्माण को ढहाने के अदालती आदेश को चुनौती देते हुए याचिका इस उम्मीद के साथ दायर की थी की उनको राहत मिलेगी, लेकिन कोर्ट ने आशियाने को गिरा देने के निर्देश दे दिए.
Via FirstPost

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