योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. यूपी में नया बिजली कनेक्शन लेना सस्ता हो गया है. 5 किलोवॉट तक का कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को अब सिस्टम लोडिंग चार्ज नहीं देना होगा. शुक्रवार को राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा ने यह चार्ज खत्म करने के आदेश जारी कर दिए. अब तक घरेलू उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने के लिए 60 रुपये प्रति किलोवॉट और कमर्शल उपभोक्ताओं को 150 रुपये प्रति किलोवॉट सिस्टम लोडिंग चार्ज देना पड़ता था.घरेलू और कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को अब पांच किलोवाट तक बिजली कनेक्शन लेने के लिए कम राशि जमा करनी होगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नए कनेक्शन के साथ जमा कराने वाले सिस्टम लोडिंग चार्ज को समाप्त कर दिया है। इसके लिए आयोग ने कॉस्ट डाटा बुक में संशोधन करके आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से 5 किलोवाट तक का नया कनेक्शन लेने वालों को 50 रुपये प्रति किलोवाट से लेकर 300 रुपये प्रति किलोवाट तक का फायदा होगा। यह व्यवस्था छोटे उद्योगों को छोड़कर सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू होगी।
सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म करने की मांग लंबे समय से हो रही थी। यह मामला आयोग द्वारा टैरिफ सरलीकरण कमेटी के समक्ष भी रखा गया और समिति ने इसे खत्म करने की सिफारिश भी की थी। पिछले दिनों आयोग ने इसे समाप्त करने के संकेत दिए थे।
हालांकि सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं का सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म करने की मांग की जा रही थी लेकिन आयोग ने सिर्फ 5 किलोवाट तक के कनेक्शनों पर ही इसे समाप्त किया है। शुक्रवार को आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा व सदस्य एस.के. अग्रवाल ने कॉस्ट डाटा बुक में संशोधन करते हुए इसके आदेश जारी कर दिए। आयोग ने बिजली कंपनियों को तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने को कहा है।
कॉस्ट डाटा बुक के प्रावधानों के अनुसार मौजूदा समय में बीपीएल उपभोक्ताओं से कोई सिस्टम लोडिंग चार्ज नहीं लिया जाता है, जबकि एक किलोवाट तक के उपभोक्ताओं से नया कनेक्शन लेते वक्त 50 रुपये प्रति किलोवाट जमा कराया जाता था।
ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 5 किलोवाट तक कनेक्शन लेने वालों को 60 रुपये प्रति किलोवाट जमा करना पड़ता था, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2 किलोवाट से ऊपर और 5 किलोवाट से कम के कनेक्शन के लिए 150 रुपये प्रति किलोवाट जमा कराया जाता था।
5 किलोवाट से अधिक और 50 किलोवाट या 56 केवीए तक के लोड के लिए 300 रुपये प्रति किलोवाट सिस्टम लोडिंग चार्ज जमा कराया जाता था। अब 5 किलोवाट तक कोई सिस्टम लोडिंग चार्ज नहीं देना होगा। अलबत्ता 5 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन के लिए पहले की ही तरह 300 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से सिस्टम लोडिंग चार्ज जमा कराया जाएगा।
Via AmarUjala
सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म करने की मांग लंबे समय से हो रही थी। यह मामला आयोग द्वारा टैरिफ सरलीकरण कमेटी के समक्ष भी रखा गया और समिति ने इसे खत्म करने की सिफारिश भी की थी। पिछले दिनों आयोग ने इसे समाप्त करने के संकेत दिए थे।
हालांकि सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं का सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म करने की मांग की जा रही थी लेकिन आयोग ने सिर्फ 5 किलोवाट तक के कनेक्शनों पर ही इसे समाप्त किया है। शुक्रवार को आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा व सदस्य एस.के. अग्रवाल ने कॉस्ट डाटा बुक में संशोधन करते हुए इसके आदेश जारी कर दिए। आयोग ने बिजली कंपनियों को तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने को कहा है।
कॉस्ट डाटा बुक के प्रावधानों के अनुसार मौजूदा समय में बीपीएल उपभोक्ताओं से कोई सिस्टम लोडिंग चार्ज नहीं लिया जाता है, जबकि एक किलोवाट तक के उपभोक्ताओं से नया कनेक्शन लेते वक्त 50 रुपये प्रति किलोवाट जमा कराया जाता था।
ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 5 किलोवाट तक कनेक्शन लेने वालों को 60 रुपये प्रति किलोवाट जमा करना पड़ता था, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2 किलोवाट से ऊपर और 5 किलोवाट से कम के कनेक्शन के लिए 150 रुपये प्रति किलोवाट जमा कराया जाता था।
5 किलोवाट से अधिक और 50 किलोवाट या 56 केवीए तक के लोड के लिए 300 रुपये प्रति किलोवाट सिस्टम लोडिंग चार्ज जमा कराया जाता था। अब 5 किलोवाट तक कोई सिस्टम लोडिंग चार्ज नहीं देना होगा। अलबत्ता 5 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन के लिए पहले की ही तरह 300 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से सिस्टम लोडिंग चार्ज जमा कराया जाएगा।
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