Chandauli Special

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में लगाई गयी धारा 144 !


जिले में सावन के पहले सोमवार के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। इस आशय का आदेश जिले के अपर जिलाधिकारी बच्चालाल के आदेशानुसार यह निषेधाज्ञा 6 जुलाई को सबेरे 6 बजे से लेकर 10 जुलाई रात 12 बजे तक लागू रहेगी।

क्या है धारा-144 ?

सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा-144 शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है। इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है और जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है।

क्या है सजा का प्रावधान ?

धारा-144 का उल्लंघन करने वाले या इस धारा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा-107 या फिर धारा-151 के तहत की जा सकती है। इस धारा का उल्लंघन करने वाले या पालन नहीं करने के आरोपी को एक साल कैद की सजा भी हो सकती है। वैसे यह एक जमानती अपराध है, इसमें जमानत हो जाती है। 

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